अगर आप विकलांग हैं और आपको अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यहां हम आपको 50 लाख तक का लोन लेना बिल्कुल आसान तरीके से समझाएंगे। यह लोन खास तौर पर विकलांग लोगों के लिए भारत सरकार द्वारा बनाई गई NHFDC की विभिन्न योजनाओं के तहत प्रदान किया जाता है। नीचे हमने इस लोन के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी है, जो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी।

दिव्यांग लोन लेने के लिए पात्रता मापदंड तथा जरूरी दस्तावेज
विकलांग लोन योजना उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा पूरे भारत में नीचे बताए गए पात्रता मापदंड तथा जरूरी दस्तावेज अनिवार्य है।
पात्रता मापदंड
- अपंगता : आपको PwD एक्ट 2016 के अनुसार कम से कम 40% अपंगता होनी चाहिए। मान्यता प्राप्त प्राधिकरण से सर्टिफिकेट जरूरी है। दिव्यांग रोजगार योजना के तहत यह सर्टिफिकेट आपके लोन आवेदन का आधार है।
- नागरिकता : आवेदन करने वाला व्यक्ति भारतीय नागरिक होना चाहिए।
उम्र :
- बिजनेस लोन के लिए: 18-55 साल।
- एजुकेशन लोन के लिए: कोई उम्र सीमा नहीं।
- अगर आप मानसिक रूप से अक्षम हैं: 14 साल से ऊपर।
आय :
- अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहकर लोन लेना चाहते हैं तो आपकी सालाना आय कम से कम ₹80,000 होनी चाहिए।
- शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो ₹1 लाख।
अन्य जरूरी बातें :
- ध्यान दें: आपने किसी अन्य सरकारी योजना से उसी उद्देश्य के लिए लोन नहीं लिया होना चाहिए। दिव्यांग रोजगार योजना के तहत स्वयं-सहायता समूह (SHG) या महिलाओं को अतिरिक्त छूट मिलती है।
बिजनेस प्लान :
- बिजनेस शुरू करने का प्लान है? आपको एक ठोस प्लान चाहिए, जो दिखाए कि आपका प्रोजेक्ट मुमकिन है। कोई हवाई बातें नहीं; उन्हें डिटेल चाहिए।
जरूरी दस्तावेज :
विकलांग लोन आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज जरूरी हैं:
- पहचान और उम्र का सबूत :
आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या कोई और वैध दस्तावेज। इनमें से कोई भी चलेगा। - निवास का सबूत :
बिजली/पानी का बिल, राशन कार्ड या वोटर आईडी। इनमें से कोई एक। - अपंगता सर्टिफिकेट :
मान्यता प्राप्त प्राधिकरण से जारी, जिसमें कम से कम 40% अपंगता हो। इस पर कोई समझौता नहीं। - आय का सबूत :
आय सर्टिफिकेट या पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट। - बिजनेस प्लान या प्रोजेक्ट रिपोर्ट :
अगर बिजनेस लोन है, तो अपने प्लान का स्पष्ट विवरण लिखें। इसे विश्वसनीय बनाएं! - मशीनरी कोटेशन :
अगर लोन उपकरण के लिए है, तो मशीनरी का कोटेशन शामिल करें। - शैक्षिक सर्टिफिकेट :
एजुकेशन लोन के लिए हाई स्कूल, इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन की मार्कशीट। - फोटो :
एक पासपोर्ट साइज और एक फुल साइज फोटो। - हलफनामा :
एक साधारण घोषणा कि आपने किसी दूसरी सरकारी योजना से उसी उद्देश्य के लिए लोन नहीं लिया। - जाति प्रमाण पत्र :
अगर आप SC/ST/OBC हैं, तो ये शामिल करें, अगर लागू हो।
जानने योग्य बातें
कितना लोन मिल सकता है?
- बिजनेस लोन: ₹50,000 से ₹50 लाख तक।
- एजुकेशन लोन: भारत में पढ़ाई के लिए ₹10 लाख, विदेश में पढ़ाई के लिए ₹20 लाख।
चुकाने का समय :
- लोन के आधार पर 3 से 10 साल तक का समय मिलता है।
सब्सिडी :
कुछ योजनाओं में सब्सिडी मिलती है, जैसे उत्तर प्रदेश में ₹10,000 के लोन पर ₹2,500 की सब्सिडी। महिलाओं को ₹50,000 तक के लोन पर ब्याज में 1% की छूट मिलती है।
लोन के प्रकार और विवरण
NHFDC विभिन्न योजनाओं के तहत लोन प्रदान करता है तथा नीचे प्रमुख योजनाओं का विवरण और उनकी ब्याज दरें दी गई हैं:–
योजना | लोन राशि | ब्याज दर | चुकौती अवधि | विशेष छूट |
दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना | ₹50,000 से ₹50 लाख | 5%-9% | 3-10 वर्ष | महिलाओं को ₹50,000 तक के लोन पर 1% छूट |
शिक्षा लोन | भारत: ₹10 लाख, विदेश: ₹20 लाख | 4% (0.5% छूट विकलांग छात्रों के लिए) | अधिकतम 7 वर्ष | – |
विशेष माइक्रोफाइनेंस योजना (VMY) | ₹60,000 तक | 5% तक | 3 वर्ष | – |
महिला समृद्धि योजना | ₹25,000 तक | 4% | 3-6 महीने | केवल महिलाओं के लिए |
विकलांग लोन में कितनी छूट और SC ST के लिए लोन की जानकारी के लिए NHFDC की वेबसाइट (www.nhfdc.nic.in) देखें।
दिव्यांग लोन योजना के तहत विकलांग लोन आवेदन प्रकिरिया
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया :
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया में आवेदक को राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी (SCA), भागीदार बैंकों, या माइक्रोफाइनेंस संस्थानों (MFIs) के माध्यम से आवेदन करना होता है।
राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी (SCA) की पहचान:
NHFDC ने प्रत्येक राज्य में एक या अधिक राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (SCAs) को नामित किया है, जहां से NHFDC की योजनाओं के लिए आवेदन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश में SCA “उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय और विकास निगम” है।
कैसे पता करें:
यदि आपको अपने राज्य की चैनलाइजिंग एजेंसी का पता नहीं है, तो आप NHFDC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने क्षेत्र की SCA का नाम, पता, और संपर्क विवरण प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, आप NHFDC के टोल-फ्री नंबर 1800 11 4515 पर संपर्क करके भी एजेंसियों का पता कर सकते हैं।
आवेदन पत्र प्राप्त करें :
विकलांग लोन आवेदन करने हेतु सबसे पहले आपको आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा। इसके लिए आप NHFDC की वेबसाइट (www.nhfdc.nic.in) पर जाकर विकलांग लोन आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
वेबसाइट से इस पत्र को डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ सरल चरणों का पालन करना होगा, जैसे:
- वेबसाइट पर “Downloads” या “Schemes” अनुभाग में जाएं और अपनी योजना (जैसे General Loan Scheme, Vishesh Microfinance Yojana) के लिए उपयुक्त फॉर्म डाउनलोड करें।
- यदि आपसे यह फॉर्म डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो अपने नजदीकी SCA कार्यालय, समाज कल्याण विभाग, या विकास भवन में जाकर फॉर्म प्राप्त करें।
- सलाह: सुनिश्चित करें कि आप सही योजना के लिए सही फॉर्म डाउनलोड कर रहे हैं, क्योंकि विभिन्न योजनाओं (जैसे स्व-रोजगार, शिक्षा, या माइक्रोफाइनेंस) के लिए अलग-अलग फॉर्म हो सकते हैं।
आवेदन पत्र भरें :
जैसे ही आपको आवेदन पत्र मिल जाए, आपको निम्नलिखित जानकारी सही तरीके से भरनी होगी:
- व्यक्तिगत जानकारी: अपना नाम, पता, आयु, संपर्क नंबर, और बैंक खाता विवरण सही-सही फॉर्म में भरें।
- विकलांगता विवरण: इसके बाद आपको Disability Certificate की जानकारी भरनी होगी, जिसमें विकलांगता का प्रकार और प्रतिशत दर्ज करना होगा (कम से कम 40% विकलांगता अनिवार्य है)।
- व्यवसाय योजना: केवल एक विचार नहीं, बल्कि ठोस योजना:
- आप क्या करना चाहते हैं? एक छोटा किराना स्टोर? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट? परिवहन सेवा? जो भी हो, साफ-साफ लिखें।
- अनुमानित लागत कितनी होगी?
- आप इससे कितनी आमदनी की अपेक्षा रखते हैं?
- आपका लक्ष्य बाजार कौन है?
- यह वो सवाल हैं, जिनका जवाब आपकी योजना में झलकना चाहिए।
- ऋण का उद्देश्य: आप जो लोन ले रहे हैं, उसका उद्देश्य (जैसे उपकरण खरीद, कार्यशील पूंजी, या प्रशिक्षण) स्पष्ट रूप से उल्लेख करें।
जमा करने का स्थान:
- ऊपर बताए गए दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ लेकर आपको SCA कार्यालय में जाना होगा, जहां यह आवेदन पत्र जमा होगा।
- यदि आपके राज्य में SCA कार्यालय आपके क्षेत्र से दूर स्थित है, तो आप विकास भवन/समाज कल्याण विभाग, NHFDC संबद्ध बैंक (पंजाब नेशनल बैंक, IDBI बैंक, या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक), या माइक्रोफाइनेंस संस्थानों (MFIs) में भी जमा कर सकते हैं।
- सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र वहां जमा कर दें। इसके बाद आपको एक रसीद दी जाएगी, जिसमें आवेदन संख्या और जमा करने की तारीख अंकित होगी।
- लोन स्वीकृत होने में दो से चार सप्ताह लग सकते हैं। यदि आप अपने लोन की स्थिति जानना चाहते हैं, तो SCA कार्यालय या NHFDC के टोल-फ्री नंबर (1800 11 4515) पर संपर्क कर सकते हैं।
ऋण प्राप्ति :
- जब आपका लोन आवेदन स्वीकृत हो जाएगा, तो SCA या NHFDC आपको लिखित रूप में सूचित करेगा, जिसमें स्वीकृति पत्र में ऋण राशि, ब्याज दर, और चुकौती अवधि का उल्लेख होगा।
- इसके बाद लोन राशि 7 से 15 दिनों के भीतर आपके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।
निष्कर्ष :
सच कहूँ तो, विकलांग लोन आवेदन के लिए सभी दस्तावेज़ इकट्ठा करना और व्यवसाय योजना बनाना कभी-कभी पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है । लेकिन थोड़े धैर्य के साथ, यह मुमकिन है। ये लोन आपके सशक्तिकरण के लिए हैं, चाहे वह व्यवसाय हो या पढ़ाई। अगर आप कहीं अटक जाते हैं, तो अपने स्थानीय SCA या NHFDC के टोल-फ्री नंबर (1800 11 4515) पर संपर्क करने में हिचकिचाएँ नहीं।
FAQ :
दिव्यांग लोन योजना के तहत मिलने वाले लोन को चुकाने में कितना समय लगता है?
3 से 10 साल।
मेरे पास सभी दस्तावेज़ नहीं हैं?
मुश्किल है, लेकिन जो आपके पास है, जैसे पहचान पत्र और विकलांगता प्रमाण पत्र, उससे शुरू करें। अपनी SCA से संपर्क करें वे आपको विकल्पों के बारे में बता सकते हैं।
मेरे राज्य की SCA कहाँ है?
NHFDC की वेबसाइट (www.nhfdc.nic.in) पर देखें या उनके टोल-फ्री नंबर पर कॉल करें: 1800 11 4515। आसान है!
विकलांग लोन में कितनी छूट मिलती है ?
महिलाओं को ₹50,000 तक के लोन पर 1% ब्याज छूट मिलेगी। इसके आलावा उत्तर प्रदेश में ₹10,000 के लोन पर ₹2,500 सब्सिडी तथा नेत्रहीन/विशेष श्रेणी को 0.5% अतिरिक्त छूट मिलेगी।